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दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खत्म कर दिया है.

अदालत ने बजरंग पूनिया के खिलाफ मानहानि का मामला खत्म किया.
नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खत्म कर दिया है. उन्होंने कोच और शिकायतकर्ता नरेश दहिया से बिना शर्त माफी मांग ली है. जिसके बाद दिल्ली की अदालत ने उनके खिलाफ मामला रद्द कर दिया है.
न्यायाधीश ने 29 मई को मामला तब बंद कर दिया जब दोनों पक्षों ने अदालत में प्रस्तुत किया कि उन्होंने मामले को आपस में सुलझाने का फैसला किया है. न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘मामला सुलझाया गया.’’
दहिया ने दावा किया था कि बजरंग ने अन्य पहलवानों और लोगों के साथ मिलकर 10 मई 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रेस कांफ्रेंस में उनके खिलाफ आपत्तिनजक टिप्पणी की थी. बजरंग ने 10 मई 2023 को जंतर मंतर पर धरने के दौरान प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि नरेश दहिया खुद बलात्कार के आरोपी हैं इसलिए उन्हें उनके विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है.
बजरंग ने अपने माफीनामे में कहा था, ‘‘मैं जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के समय हुई प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कोच नरेश दहिया के खिलाफ दिए गए गलत और असंवेदनशील बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं. मैं कोच नरेश दहिया की छवि को हुए नुकसान और असंवेदनशील बयान के कारण उनके लिए खेद व्यक्त करता हूं.
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