Bilaspur News: छुट्टी के दिन भी खुली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, युक्तियुक्तकरण की सभी याचिका निरस्त

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Bilaspur News: आज (गुरुवार) छुट्टी के दिन भी बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वैकेशन कोर्ट खुली रही. जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अदालत में युक्तियुक्तकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई.

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई.

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर खड़ा हुआ विवाद अब न्यायिक निष्कर्ष तक पहुंच गया है. अवकाश के दिन भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की वैकेशन बेंच में सुनवाई हुई. शिक्षकों द्वारा दायर की गई याचिकाओं में वर्तमान गाइडलाइन को चुनौती दी गई थी, जिसमें काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई गई थी लेकिन कोर्ट ने सरकार के तर्कों को स्वीकार करते हुए सभी याचिकाओं को निराकृत कर दिया.

आज (गुरुवार) अवकाश के दिन भी बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की वैकेशन कोर्ट खुली रही. जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की अदालत में शिक्षकों द्वारा युक्तियुक्तकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई.

शिक्षकों ने दी गाइडलाइन को चुनौती
युक्तियुक्तकरण के फैसले पर याचिकाकर्ताओं ने साल 2008 की गाइडलाइन की तुलना में वर्तमान में लागू गाइडलाइन को गैर-संवैधानिक बताया और इसे चुनौती दी. उनका कहना था कि इस नई प्रणाली में पारदर्शिता की कमी है.

सरकार के पक्ष में गया फैसला
सरकार की ओर से पेश किए गए पक्षों और दलीलों को कोर्ट ने उचित माना और युक्तियुक्तकरण से संबंधित सभी याचिकाओं को निराकृत कर दिया. कोर्ट का मानना है कि प्रक्रिया विधिसम्मत रही.

युक्तियुक्तकरण पर अब नहीं रहेगी कोई अड़चन
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में अब कोई बाधा नहीं रहेगी और यह अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी. युक्ति युक्तकारण के तहत अब पदस्थापना के लिए आदेश किया जा रहा है.

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