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Hathras News: हाथरस में दो मासूम बच्चियों की निर्मम हत्या के आरोपियों विकास और लालू पाल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोनों को 61-61 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा. अदालत ने 12 गवाहों की गवाही…और पढ़ें

हाइलाइट्स
- हाथरस में दो बच्चियों के हत्यारों को फांसी की सजा मिली.
- कोर्ट ने आरोपियों को 61-61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
- 12 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सजा सुनाई.
हाथरस- हाथरस के सदर कोतवाली क्षेत्र में 22 जनवरी 2025 की रात हुई दिल दहला देने वाली घटना में दो मासूम बच्चियों की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपियों को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) राम प्रताप सिंह की अदालत ने इस जघन्य अपराध का दोषी मानते हुए दोनों आरोपियों विकास और लालू पाल को मृत्युदंड दिया है.
अदालत ने सुनाया कठोर फैसला
इस घटना के दौरान, आरोपी विकास और लालू पाल ने रात करीब 1 बजे आशीर्वाद धाम कॉलोनी में सो रहे दो मासूम बेटियों की निर्ममता से हत्या कर दी थी. न सिर्फ मासूमों को मौत के घाट उतारा गया, बल्कि उनके माता-पिता, वीरांगना और छोटे लाल पर भी चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. यह हमला पूरे इलाके में सनसनी फैलाने वाला और अत्यंत दुखद था.
न्याय व्यवस्था का सशक्त कदम
अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा के साथ-साथ प्रत्येक आरोपी को 61,000-61,000 रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है. इस मामले में 12 गवाहों ने अदालत में अपनी गवाही दी, जो आरोपियों की दोषसिद्धि में निर्णायक साबित हुई. गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी दोनों को यह सजा सुनाई.
अपराधियों के लिए चेतावनी
यह सजा इस प्रकार के जघन्य अपराध के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया की कड़ी कार्रवाई का उदाहरण है, जो न केवल न्याय दिलाती है बल्कि समाज में ऐसे अपराधों को रोकने का भी संदेश देती है. मृतकों के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद इस सजा से जग गई है. हाथरस की यह घटना समाज में बढ़ती हिंसा के खिलाफ चेतावनी भी है कि कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी. मासूमों की इस निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था और न्यायपालिका की इस कड़ी कार्रवाई से लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कम होंगी.