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Ahmedabad: अहमदाबाद के कमरा नंबर 105 में भ्रूण समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार किए गए हैं. ये महिलाएं अवैध रुप से गर्भपात रैकेट चला रही थीं.

गेस्ट हाउस से भ्रूण समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार
(प्रतिकात्मक तस्वीर – Canva)
हाइलाइट्स
- अहमदाबाद में अवैध गर्भपात रैकेट का भंडाफोड़
- गेस्ट हाउस से भ्रूण समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार
- मेडिकल प्रेक्टिस की डिग्री नहीं
अहमदाबाद: अहमदाबाद के पनामा गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 105, न कोई अस्पताल, न कोई डॉक्टर, केवल तीन महिलाएं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया. चलिए हम आपको बताते हैं.
दरअसल, अहमदाबाद ग्राम्य की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और स्वास्थ्य विभाग की टीम पनामा गेस्ट हाउस पर छापा मारा. छापा मारते समय यहां तीन महिलाएं मौजूद थीं. इसके साथ ही कमरे में एक भ्रूण और बिखरी सर्जिकल किट्स भी थीं. ये महिलाएं अवैध रूप से गर्भपात कर रही थीं. पेट्रोलिंग पर निकले ASI भरत सिंह, खुमान सिंह को यह सूचना मिली कि बावला के पनामा गेस्ट हाउस के कमरे नंबर 105 में अवैध गर्भपात किया जा रहा है. खबर मिलते ही पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापा मार दिया. दरवाजा तोड़ते ही जो दृश्य सामने आया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था. कमरे में तीन महिलाएं मौजूद थीं, जिनमें एक महिला के पास से भ्रूण बरामद हुआ. यह इस बात का प्रमाण था कि गर्भपात कुछ ही पलों पहले हुआ था.
गिरफ्तार महिलाओं में सबसे अहम नाम था हेमलता बेन. हेमलता मूल रूप से धोलका के कलिकुण्ड की निवासी यह महिला पहले एक सरकारी अस्पताल में काम कर चुकी थी और नर्सिंग का कोर्स कर चुकी थी. अस्पताल में काम करने के दौरान उसे गर्भपात की प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो गई थी. हेमलता गर्भवती महिलाओं को लालच और डर दोनों का सहारा लेकर अपने जाल में फंसाती थी. वह उन्हें विश्वास दिलाती थी कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, सुरक्षित रूप से गर्भपात करवा सकती है. बदले में वह मोटी रकम वसूलती और फिर बावला स्थित गेस्ट हाउस में किराए पर कमरा लेकर इस अवैध कार्य को अंजाम देती.
डीवाईएसपी नीलम गोस्वामी ने बताया कि जब पुलिस टीम ने गेस्ट हाउस में प्रवेश किया, तो सभी महिलाएं रंगे हाथों पकड़ी गईं. मौके से बरामद भ्रूण ने इस रैकेट की गंभीरता को और भी स्पष्ट कर दिया. पुलिस ने हेमलता और अन्य दो महिलाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 91, 92, 54 और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 की धारा 5(2) और 5(3) के तहत एफआईआर दर्ज की है. यह मामला अब बावला पुलिस स्टेशन में दर्ज है और इसकी गहराई से जांच की जा रही है.